आज से तीन महीने पहले 22 नवंबर 2021 को एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी गई थी कि उसकी नाबालिक बेटी को पेप्सी में नशीला पदार्थ देकर उसके के साथ दुष्कर्म किया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त नरेश कुमार निवासी सल्ट अल्मोड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा श्रीकांत पांडे की अदालत में हुई। न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन करने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए उसे पॉक्सो एक्ट में 21 साल के कठोर कारावास और 506 आईपीसी में 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया ।