अल्मोड़ा: न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने युवक को घर में घुसकर एक युवती से गाली गलौज और एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी करार देते हुए एक वर्ष कारावास और चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
उनके घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ गाली गलौज
जानकारी के मुताबिक सहायक अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा, कुंवर सिंह बिष्ट, योगेंद्र नयाल ने बताया कि वादी ने दो सितंबर 2022 को कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि आरोपी सौरभ नगरकोटी निवासी जखेटा एनटीडी ने उनके घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ गाली गलौज कर एसिड फेंककर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते यह सजा सुनाई
बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई। सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास और चार हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।