उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 व तत्क्रम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 10-क के साथ पठित उत्तराखण्ड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2025 के अन्तर्गत जिला अल्मोड़ा की क्षेत्र पंचायत (खण्ड) स्तम्भ 3 में उल्लिखित क्षेत्र पंचायतों को, प्रमुख पदों के निर्वाचन हेतु (वर्ष-2025) उनके सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाता है।

