जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से क्वारब मार्ग पर रात्रीकालीन यातायात रोकने का निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार 19 सितंबर से 16 अक्तूबर तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक हल्के और भारी सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि एनएच-109 पर स्थित क्वारब पुल के समीप लगभग 200 मीटर क्षेत्र को भूस्खलन जोन घोषित किया गया है। मार्ग पर लगातार कटिंग और सोलिंग कार्य चल रहे हैं, लेकिन पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने की वजह से विशेषकर रात के समय यात्रा असुरक्षित बनी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रतिबंधित अवधि में सड़क पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना या वाहन संचालन की जिम्मेदारी चौकी और थाना प्रभारी पर होगी। हालांकि, एम्बुलेंस, क्रेन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे। यदि किसी स्थिति में रात के समय वाहनों की आवाजाही अत्यावश्यक हो, तो इसका निर्णय एसडीएम, सीओ और आपदा प्रबंधन अधिकारी लेंगे।
