अल्मोड़ा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा जगदीश चन्द्र देऊपा के नेतृत्व में उ0नि0 सतोष तिवारी द्वारा टैक्सी स्टैण्ड अल्मोड़ा में चेकिंग की जा रही थी, इस दौरान बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे चालक को रोका गया। शक होने पर वाहन चालक से उसकी उम्र के बारे में प्रमाण लिया गया तो चालक की उम्र 15 वर्ष ज्ञात हुई। वाहन चालक का नाबालिग होना पाये जाने पर उक्त स्कूटी को सीज किया गया व चालक के अभिभावक का धारा 199A mv act के अंतर्गत ₹25000 का कोर्ट चालान किया गया। अभिभावक को मौके पर बुलाकर नाबालिग को उनके सुपुर्द करते हुए काउंसलिंग कर भविष्य में अपने नाबालिग बच्चे को वाहन न देने की उचित हिदायत दी गई ।उक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।पुलिस ने अभिभावकों से की अपील-अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दे,नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना, दुर्घटना का कारण बन सकता है, बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनको समझाएं कि जब तक आप बालिग ना हो,तब तक वाहन नहीं चलाना चाहिए ।नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने पर अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही का प्रावधान है।