अल्मोड़ा – जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी दी कि आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्देशानुसार जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों के राशन कार्ड/यूनिटों की e-KYC कराना 30 नवम्बर, 2025 तक अनिवार्य कर दिया गया है।उन्होंने बताया कि सभी राशन कार्डधारक अपने-अपने राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की e-KYC निर्धारित तिथि तक अवश्य करा लें। निर्धारित समय सीमा तक e-KYC न कराने पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि e-KYC किसी भी राशन की दुकान से आधार कार्ड दिखाकर आसानी से कराई जा सकती है। उत्तराखण्ड के किसी भी राशन विक्रेता के यहां राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर के माध्यम से e-KYC पूरी की जा सकती है।
