लमगड़ा जिला अल्मोड़ा में रहने वाले एक व्यक्ति ने कोतवाली अल्मोड़ा आकर एक तहरीर दी। कि उसकी 17 साल की नाबालिग पोती जो अल्मोड़ा में कम्प्यूटर कोर्स को सिखने के लिए आयी हुई थी, उसके साथ धारानौला मल्ला ओढ़खोला के पास एक लड़का उसका हाथ खींचकर जबरदस्ती अपने साथ ले गया। उसके बाद लड़की के साथ गलत नियत से छेड़खानी की गयी। इस घटना की शिकायत मिलते ही अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामचन्द्र राजगुरु ने मामले की गम्भीरत को देखते हुए सीओ अल्मोड़ा और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को शीघ्र उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार कोतवाली अल्मोड़ा द्वारा पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त की तलाश हेतु छानबीन शुरु की गई। पुलिस टीम द्वारा ठोस सुरागरसी- पतारसी करते हुए उपरोक्त अभियोग के अभियुक्त नफीस को एफ0आई0आर0 पंजीकृत होने के मात्र 1 घंटे के भीतर मारुति वर्कशाँप धारानौला के पास से गिरफ्तार कर पंजीकृत अभियोग में आवश्यक कार्यवाही की गई। साथ ही अभियुक्त को बिना सत्यापन किराये पर रखने वाले मकान मालिक के विरुद्ध 10,000 रुपए की कोर्ट चालानी कार्यवाही भी की गई। अभियुक्त का नाम नफीस बताया जा रहा है जिसकी उम्र 30 वर्ष पुत्र रहीस निवासी- इंदिरा नगर वार्ड नंबर 22 बड़ी मस्जिद के पास हल्द्वानी नैनीताल हाल निवासी धारानौला अल्मोड़ा है। अभियुक्त नफीस के खिलाफ धारा 354/506 भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट में अभियोग मामला पंजीकृत किया गया।