पान सिंह अधिकारी ने एक परिवाद पद न्यायालय सिविल जज (जू० डी०) अल्मोड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें पान सिंह अधिकारी ने अभियुक्त अनिल बिष्ट पर आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने अपने कारोबार के लिए उधार पैसे लिए थे। जिसके ऐवज मे पान सिंह अधिकारी ने एक चैक अभियोगी को दिया। जो अनादरीत हो गया। जिसके पश्चात उन्होंने एक अभियोगी पग न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसका अभियुक्त, के अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी, पंकज बजेठा, कृष्ण चन्द्रा ने विरोध किया। न्यायालय सिविल जज (जू० डी०) शिवांगी गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोगी पान सिंह अधिकारी का परिवाद पद निरस्त कर दिया।