अल्मोड़ा जिले के थाना चौखुटिया में ताल सड़क पर अमस्यारी के पास से थानाध्यक्ष रमेश सिंह बोहरा ने पुलिस टीम के साथ दिनांक 24 दिसम्बर 2018 की शाम 07 बजकर 25 मिनट पर चेंकिंग के दौरान एक पिकप नं०-यू०के०-04 सी०ए०-0577 में वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर चालक महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी बाखली, पो० गनाई, थाना चौखुटिया जिला अल्मोडा से की पिकअप से 416 ग्राम चरस बरामत की गई।
जिसके बाद पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय के समक्ष चल रहा था। जिस पर कल दिनांक 05 फरवरी को न्यायालय में अभियुक्त के अधिवक्ता दीप चंद्र जोशी, कृष्ण चंद्र, पंकज बजेठा , विक्रांत भटनागर, मनोज लखचौरा और सुनील ग्वाल द्वारा महेंद्र का पक्ष रखा गया। न्यायधीश द्वारा सभी तथ्यों को देखते हुए। वाहन चालक महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी बाखली, पो० गनाई, थाना चौखुटिया जिला अल्मोडा को दोष मुक्त किया गया।