जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आलोक कुमार पांडेय ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग-87 विस्तार (नया-109) पर क्वारब पुल (किमी 56) के समीप भूस्खलन की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पहाड़ी से लगातार मलबा और बोल्डर गिरने के कारण मार्ग पर आवाजाही असुरक्षित हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित हिस्से में पोकलेन, जेसीबी मशीनों और टिप्परों की मदद से हिल कटिंग और सोलिंग का कार्य कराया जा रहा है, ताकि यातायात सुचारु रखा जा सके। इसके बावजूद, रात्रिकालीन समय में लगातार पत्थर गिरने की आशंका बनी रहती है, जिससे सड़क पर सफर करना खतरनाक है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार, 19 अगस्त से 18 सितम्बर 2025 तक प्रत्येक रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक अल्मोड़ा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 पर हल्के व भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। प्रतिबंधित अवधि में दुर्घटना अथवा वाहन संचालन की जिम्मेदारी संबंधित चौकी/थाना प्रभारी की होगी। हालांकि, एम्बुलेंस, क्रेन और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। किसी भी विशेष परिस्थिति में यातायात की अनुमति देने का अधिकार संबंधित उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी अथवा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को होगा।
