संघ लोक सेवा आयोग की सीडीएस द्वितीय, 2024 तथा एनडीए/एनए द्वितीय, 2025 परीक्षा आगामी 14 सितम्बर 2025 को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा की निष्पक्षता और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या अशांति फैलाने की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
आदेश के अनुसार-
-परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा या धारदार हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित होगा।
-इस परिधि में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल परीक्षार्थियों, परीक्षा ड्यूटी में लगे अधिकारियों को प्रवेश दिया जाएगा
-कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों को ही अनुमति होगी।
-केंद्रों के आसपास पत्थर, ईंट या अन्य फेंकने योग्य वस्तुओं का जमावड़ा नहीं किया जा सकेगा।
-पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह परीक्षा प्रभावित करने के उद्देश्य से इकट्ठा नहीं हो पाएगा।
-बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग और भाषण देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यह आदेश परीक्षा की अवधि तक यानी 14 सितम्बर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
