शहर की खूबसूरती, जनसुरक्षा और निगम की आय को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग्स पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी भवन स्वामी को निगम की अनुमति और एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के बिना अपने भवन या परिसर में विज्ञापन बोर्ड लगाने की इजाजत नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि अव्यवस्थित और खतरनाक तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स से न केवल शहर की छवि बिगड़ रही थी बल्कि सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहे थे। इसलिए अब हर आवेदक को निगम कार्यालय में आवेदन करना होगा। स्थल की सुरक्षा, आसपास के क्षेत्र की स्थिति और बिजली की लाइनों की दूरी की जांच के बाद ही एनओसी जारी होगी। निगम ने स्पष्ट किया कि कई वार्डों में निजी कंपनियां, स्कूल और संस्थान बिना अनुमति के गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर बोर्ड लगा चुके हैं। इनमें से कई बिजली के तारों के बेहद नजदीक हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और आगजनी जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है। ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निगम ने भवन मालिकों और संस्थानों से अपील की है कि नई व्यवस्था का पालन करें। यह कदम शहर की सुंदरता और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। बिना इजाजत लगाए गए होर्डिंग्स अब बख्शे नहीं जाएंगे।
