सिविल जज सीडि रवींद्र देव मिश्र की अदालत ने चेक बाउंस प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने आरोपी दीपक सिंह सतवाल, निवासी सत्यूं लमगड़ा, को दोषी ठहराते हुए तीन माह की सजा और 1.92 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता मौ. ईमरोज खान के अनुसार यह मामला अप्रैल 2024 का है। परिवादी आनंद सिंह, निवासी तुलेड़ी जलना लमगड़ा, ने तीन मार्च को वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं, लेकिन विवाद उत्पन्न होने पर मामला न्यायालय तक पहुंचा।
