
उत्तराखंड राज्य में के शहरी निकायों के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल बीती एक दिसंबर को खत्म हो चुका है। तब सरकार ने नए चुनाव नहीं होने की वजह से निकायों में छह माह के लिए जिलाधिकारी को बतौर प्रशासक तैनात किया था। उक्त समय सीमा एक जून शनिवार को समाप्त हो गई थी। अब रविवार को विभाग ने प्रशासकों कर कार्यकाल अधिकतम तीन माह या नए बोर्ड के गठन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया कि आम चुनाव की आचार संहिता के चलते निकाय चुनाव में देर हुई है, इस कारण प्रशासकों के कार्यकाल को विस्तार देना जरूरी है। सितंबर से पहले चुनाव प्रशासकों को सामान्य तौर पर छह महीने के लिए तैनात किया जाता है। पर विभाग ने इस बार सिर्फ तीन माह के लिए प्रशासक नियुक्त किए हैं। इसका आशय यह भी है कि विभाग एक सितंबर से पूर्व निकाय चुनाव की तैयारी कर रहा है।