नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 8 अगस्त तय की है। यह याचिका चमोली निवासी रोशन सिंह द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने 20 अक्टूबर 2024 को जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 2000 पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें 1550 नए पदों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के 450 रिक्त पदों को भी शामिल किया गया है। वर्तमान में चयन प्रक्रिया जारी है। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण कई अभ्यर्थियों की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है। मौजूदा नियमों के अनुसार, पुलिस भर्ती में आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय की गई है, जो कई उम्मीदवारों के साथ अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की है कि इस सीमा को बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष किया जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन कई बार सरकार से आयु सीमा में छूट देने की मांग कर चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि जब सरकार हर वर्ष नियमित रूप से पुलिस भर्ती नहीं कराती, तो आयु सीमा में लचीलापन देना जरूरी है ताकि युवा अपने अधिकार से वंचित न रह जाएं।
