उत्तराखंड राज्य आगामी एक जुलाई को देश भर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। आईपीएस अधिकारियों से लेकर केसों की जांच में शामिल होने वाले पुलिस कर्मचारियों को नए कानूनों को लेकर बाकायदा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। यह जानकारी उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में दी।
पहली जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून-
-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
-भारतीय न्याय संहिता 2023
-भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हैं।
इसके तहत सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से समन्वय स्थापित कर पीटीसी, एटीसी तथा अन्य प्रशिक्षण केंद्रों से 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है। सभी राज्यों के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव रतूड़ी के साथ पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव दिलीप जावलकर सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल रहे।