बागेश्वर: जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गई वित्तीय अनियमितता के आरोप में शामा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इतना ही नहीं उनके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। यदि कहीं से राहत न मिली तो ऐठानी अगले पांच साल तक ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उधर, मामले में हरीश ऐठानी ने सदस्यता समाप्त होने से जुड़ा कोई भी पत्र न मिलने की बात कही है।
पंचायतीराज विभाग ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया
बता दें कि पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया ने शासन को पत्र भेजकर जिला पंचायत सदस्य ऐठानी पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वित्तीय अनियमितता बरतने की शिकायत की थी। विस्तृत जांच के बाद पंचायतीराज विभाग ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया है। कपकोट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक गढ़िया की ओर से 29 सितंबर 2017 को 2014-15 में जिला पंचायत में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए शासन को पत्र लिखा गया था। पत्र में निर्माण कार्य योजनाओं के लिए निविदा की सामग्री (सीमेंट, सरिया, ईट, जीआई पाइप) की आपूर्ति बिना जिला पंचायत सदन में प्रस्ताव पारित कराए, राज्य वित्त/जिला निधि/पर्यटन विभाग से बिना नियम और निविदा प्रक्रिया किए एक ठेकेदार को कार्य दिए जाने, बिना तकनीकी परीक्षण कराए पुलों/पैदल मार्गों का निर्माण, पीटीए अध्यापकों की नियुक्ति, पिंडारी रोड आरे में धर्मकांटा स्थापित किए जाने, मुख्यमंत्री राहत कोष से विद्यालयों के मरम्मत आदि कार्यों में अनियमितता बरते जाने की शिकायत की गई थी।
विस्तृत जांच आख्या में अनियमितताओं की पुष्टि
बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर तत्कालीन डीएम ने मामले की प्रारंभिक जांच कर जांच की आख्या कुमाऊं कमिश्नर को सौंपी थी। डीएम की प्रारंभिक जांच और कमिश्नर की विस्तृत जांच आख्या में अनियमितताओं की पुष्टि हुई। खासकर कुमाऊं कमिश्नर की अंतिम जांच आख्या में ऐठानी पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नहीं पाए गए। इसके बाद हरीश ऐठानी को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद पंचायती राज सचिव नितेश कुमार झा ने राज्यपाल की आदेश पर हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है।